मुकेश गुप्ता
गाजियाबाद । जीडीए उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये सख्त निर्देशों के क्रम में आज 21 अगस्त को प्रभारी प्रवर्तन जोन-7 आलोक रंजन के नेतृत्व में भूखण्ड सं0-ई-46/7, लाजपतनगर, साहिबाबाद के निर्माणकर्ता राजेश जैन द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर अतिरिक्त तल निर्मित करते हुये दीवारों एवं स्लैब का निर्माण किया गया था। जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद सं0-GDA/ANI/2024/0003056 दिनांक-15.06.2024, योजित करते हुए कारण बताओ नोटिस, कार्य रोको नोटिस तथा पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्माणकर्ता को ध्वस्तीकरण आदेश भी तामिल कराये गये थे। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण न हटाये जाने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही के समय प्रवर्तन जोन-7 में तैनात सहायक अभियन्ता राजीव,अवर अभियन्ता राजेश शर्मा,प्रवर्तन जोन-7 का समस्त स्टाफ, स्थानीय पुलिस बल एवं प्राधिकरण पुलिस बल उपस्थित रहा।



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