मंगलवार, 5 मई 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई के सफल आयोजन हेतु जागरूकता प्रचार वाहन को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी





                           मुकेश गुप्ता

वादों के निस्तारण हेतु लोक अदालत एक सरल, सुलभ एवं प्रभावी माध्यम: जिला जज विनोद सिंह रावत

गाजियाबाद। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09 मई 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य को अधिकाधिक जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला न्यायालय परिसर, गाजियाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद सिंह रावत द्वारा जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक अत्यंत सरल, सुलभ एवं प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर वादों का त्वरित, किफायती एवं स्थायी निस्तारण संभव है। उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने प्रकरणों का निस्तारण कर इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।

कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिनमें पी.ओ. एम.ए.सी.टी. संजय वीर सिंह, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मृदुल कुमार मिश्रा, अपर जिला जज न्यायालय संख्या-01 श्रीमती ललिता गुप्ता, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज गौतम एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे। सभी अधिकारियों द्वारा लोक अदालत की सफलता हेतु आमजन से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई।

इसके अतिरिक्त शासन के अधिकारीगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिनमें जिला सूचना अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा एडिशनल डी.सी.पी. गाजियाबाद प्रमुख रूप से शामिल रहे। बार एसोसिएशन, गाजियाबाद के सचिव श्री वरुण त्यागी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद श्रीमती नेहा बनोधिया द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया।

जनजागरूकता को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रेरणादायक पंचलाइन के माध्यम से लोक अदालत के लाभों का प्रचार-प्रसार किया गया, जैसे—“सुलह-समझौता अपनाएं, लोक अदालत में कदम बढ़ाएं”,“समय व धन दोनों बचाएं, लोक अदालत में मामला सुलझाएं”,“आपसी सहमति से न्याय पाएं, लोक अदालत में आएं”,

“09 मई 2026 की लोक अदालत में आएं, तारीख पर तारीख से छुटकारा पाएं”,

“लोक अदालत का नारा—सुलभ न्याय पर अधिकार हमारा”।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा जनपदवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित कर अपने लंबित वादों का त्वरित निस्तारण कराएं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें