गुरुवार, 25 दिसंबर 2025

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 'बिजली बिल राहत योजना-2025' लागू है : जय कमल अग्रवाल

                       रिपोर्ट -मुकेश गुप्ता

मेरठ/गाजियाबाद । बिजली उपभोक्ता का पुराना बकाया बिल अधिक है और जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए बकाया बिजली बिल पर छूट पाने का मौका है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (डिस्कॉम) के सदस्य जय कमल अग्रवाल ने बताया की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना-2025 को तीन चरण में लागू किया गया है। पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। 

पहले चरण में 25 प्रतिशत, दूसरे में 20 प्रतिशत और तीसरे में 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। पहले चरण के अनुसार दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट के वाणिज्यिक कनेक्शन पर उपभोक्ता को 31 दिसंबर 2025 तक बिल का पूर्ण भुगतान करने पर 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए एसडीओ व एक्सईएन दफ्तर में 2000 रुपये का भुगतान कर पंजीकरण कराया जा सकता है।

जय कमल अग्रवाल ने बताया इस योजना के तहत बिल पर लगे 100 प्रतिशत तक ब्याज को माफ करने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना को सीमित समय के लिए लागू किया गया है ताकि उपभोक्ता अपने पुराने विवादों को निपटा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगा बल्कि विभाग को भी लंबित राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेंगी। प्रत्येक वर्ष बड़े बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से सरचार्ज माफी योजना लाई जाती है। इसमें उन्हें भुगतान करने पर शत प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलती है। पहली बार सरकार ने मूल बिल के बकायेदारों को 25 प्रतिशत छूट के जरिए राहत देने का मन बनाया है। इसके अलावा बिजली चोरी वाले प्रकरण में भी उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है, जो उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकरण कराएंगे उनको 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट, दूसरे चरण में 45 प्रतिशत और तीसरे चरण में पंजीकरण कराने पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

बिजली बिल राहता योजना-2025 की अधिक जानकारी तथा लाभ लेने के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन या नजदीकी विद्युत कार्यालय में जाकर आसानी से पंजीकरण कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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